भारतीय रेलवे से हर दिन लाखो लोग सफर करते है। रेलवे जितना सस्ता है उतना ही आरामदायक है। कितना भी लम्बा सफर क्यों न हो बड़ी ही आसानीसे तय लिया जा सकता है। लेकिन अगर सफर के दौरान आपका तुकेत खो जाये तो आप क्या करेंगे।
इसमें घबराने को कोई बात नहीं है भारतीय रेलवे में इसके भी नियम कानून है। तो आइये जानते है भारतीय रेलवे के इस नियम को –
बनवा सकते है नया टिकट
अगर आप लम्बे सफर पर जा रहे हो और अगर आपका टिकट खो जाए और आपके पास मोबाइल से टिकट दिखने की सुविधा न हो तो ऐसे में आप टिकट चेकर से डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते है। इसके लिए आपको 50 रूपये का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन टिकट खोने की दशा में आपको तुरंत टिकट चेकर से सम्पर्क करना होगा और तखत चेकर पूरी बात जानने के बाद ही आपको न्य टिकट बनाकर दे सकता है।
देना पड़ता है कुछ जुर्माना
सफर के दौरान टिकट खोने पर आपको रेलवे को जुर्माना भी भरना पड़ता है। रेलवे के नियमो के मुताबिक यदि आपने रेलवे काउंटर से टिकट बनवाया है तो चार्ट बनने से पहले तखत खोने की सुचना देने पर आपको स्लीपर क्लास के लिए 50 रूपये औरa c क्लास के लिए 100 रूपये का जुरमाना देना पड़ता है। वही अगर आपने चार्ट बनने के बाद टिकट खोने की सुचना दी तो आपको टिकट के 50 फीसदी तक जुर्माना देना होता है।
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यदि किसी कारणवश आपको अपने तय सफर से आगे की तरफ सफर करना है तो आप कुछ मामूली शुल्क देकर tte अपनी जर्नी को आगे बढ़वा सकते है और जहाँ तक सफर करना है वह तक का टिकट बनवा सकते है। इसके लिए आपको रेलवे को एक निश्चित पेनल्टी देना होता है।
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